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Cold Drink MRP: गर्मियों में लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। जिससे इसकी बिक्री भी बढ़ती है. इसका फायदा उठाकर कई दुकानदार इस कोल्ड ड्रिंक की कीमत एमआरपी से 5 से 10 रुपये ज्यादा वसूल रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के मुताबिक कोई भी दुकानदार आपसे एमआरपी से ज्यादा नहीं मांग सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

दुकानदार अक्सर एमआरपी से अधिक कीमत पर कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं और ग्राहक के पूछने पर लोगों से ठंडा चारना के नाम पर दस रुपये अधिक वसूलते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है. जब भी कोई कंपनी किसी उत्पाद का निर्माण करती है, तो सभी लागतों को जोड़कर एमआरपी निर्धारित की जाती है।

इसके बाद अगर कोई दुकानदार आपको बोतल पर लिखे दाम से ज्यादा रुपये में सामान देता है तो यह गैरकानूनी है। कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा पैसे लेने पर ग्राहकों से झगड़ने लगते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको दुकानदार को अतिरिक्त रुपये नहीं देने चाहिए. इसके बजाय आप दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आप दुकानदार को एमआरपी से जुड़े कानून के बारे में शांति से बता सकते हैं। यदि फिर भी वह आपसे अतिरिक्त शुल्क लेता है, तो आपको दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। शिकायत दर्ज करने के लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर जा सकते हैं।

इसके अलावा आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध है। आपकी शिकायत दर्ज होते ही उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।